12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
देहरादून : उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद देहरादून में 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने नागरिकों और वादकारियों से इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के समझौता योग्य वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बैंक ऋण एवं वसूली संबंधी प्रकरण, वैवाहिक विवाद, श्रम एवं दीवानी वाद, विद्युत एवं जल से जुड़े मामलों सहित अन्य समझौता योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा।
इच्छुक पक्षकार 11 सितंबर 2026 तक संबंधित न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निस्तारण सरल, त्वरित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया जाता है। इससे पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है। पात्र मामलों में न्यायालय शुल्क वापसी का लाभ भी मिल सकता है। लोक अदालत का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होता है।
सचिव सीमा डुंगराकोटी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत केवल मुकदमों के निस्तारण का माध्यम नहीं, बल्कि आपसी संवाद, समझौते और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने का प्रभावी मंच भी है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि जिन मामलों का समाधान आपसी सहमति से संभव है, उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत कर इस वैकल्पिक न्याय व्यवस्था का लाभ उठाएं।

