Monday, June 29, 2026
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उत्तराखंड

नगर निगम ऋषिकेश की ऐतिहासिक पहल : उत्तराखंड का पहला ‘तंबाकू नियंत्रित’ शहर बनेगा ऋषिकेश

ऋषिकेश : नगर निगम ऋषिकेश द्वारा शहर को स्वच्छ, पवित्र और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। नगर निगम कार्यालय में माननीय महापौर की अध्यक्षता में तंबाकू उत्पादों की बिक्री को विनियमित करने हेतु एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विशेष उपविधि के माध्यम से तंबाकू बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाने का निर्णय लिया गया।

देश के चुनिंदा शहरों में शामिल हुआ ऋषिकेश

बैठक के दौरान नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि तंबाकू नियंत्रण का यह विशेष मॉडल वर्तमान में देश के केवल 7–8 शहरों में लागू है। ऋषिकेश इस व्यवस्था को अपनाने वाला उत्तराखंड का पहला शहर बन गया है, जो नगर निगम और स्थानीय निवासियों के लिए गर्व का विषय है। यह पहल जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऋषिकेश को अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

200 मीटर का ‘नो टोबैको जोन’

धार्मिक मर्यादा और नई पीढ़ी के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए निगम ने सख्त निर्णय लिया है कि शहर के सभी मंदिर परिसरों, विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और गंगा घाटों के 200 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
उल्लंघन की स्थिति में संबंधित दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा तथा चालानी कार्रवाई भी की जाएगी।

पंजीकरण अनिवार्य, बिना लाइसेंस बिक्री होगी अवैध

नगर निगम तंबाकू बिक्री को नियंत्रित करने के लिए दुकानदारों का पंजीकरण अनिवार्य कर रहा है। अब तक शहर में 134 दुकानों को तंबाकू विक्रय हेतु चिह्नित किया गया है, जिनमें से 18 दुकानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। शेष दुकानदारों को जल्द पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा बिना लाइसेंस बिक्री को अवैध माना जाएगा।

बालाजी सेवा संस्थान का सहयोग

इस अभियान को बालाजी सेवा संस्थान के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है। संस्थान के विशेषज्ञ तंबाकू से होने वाले कैंसर और अन्य घातक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे।

 

महापौर ने कहा, “देवभूमि के द्वार और योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी के रूप में ऋषिकेश की पवित्रता और नागरिकों का स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तंबाकू एक धीमा जहर है जो युवाओं को प्रभावित कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने उपविधि के माध्यम से तंबाकू बिक्री को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। मंदिरों, स्कूलों और गंगा घाटों के 200 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। व्यापारियों को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं, बल्कि एक जवाबदेह व्यवस्था बनाना है। हम सभी से इस मुहिम में सहयोग की अपील करते हैं।”

बैठक में नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल, प्रभारी कर अधीक्षक भारती, बालाजी सेवा संस्थान से डॉ. सोनम, डॉ. राना जे. सिंह, मोर्गन क्रेहर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

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