उत्तराखंड

UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड, मुख्यमंत्री धामी ने UCC पोर्टल और नियमावली का किया लोकार्पण

देहरादून : उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC ) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया

देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC पोर्टल और नियमावली का किया लोकार्पण

दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की हुई शुरुआत

करीब ढाई साल तक सरकार ने इसपर होमवर्क किया

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा मौजूद

UCC नियमावली समिति अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह सहित सभी सदस्य मौजूद

इस दौरान मुख्य सचिव भी मौजूद

ITDA द्वारा पंजीकरण को आसान बनाने के लिए पोर्टल विकसित किया गया है

लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है

CSE के साथ साझेदारी की गई है, जिससे नागरिकों को उनके द्वारा पर जाकर ही सुविधा मिले सके

सरकारी विभागों को निर्देशित किया गया सभी कर्मचारियों का पंजीकरण सुनिश्चित करें

स्वतंत्र भारत का पहला प्रदेश उत्तराखंड बन गया है, इस कानून को लागू किया गया है

अन्य राज्यों के लिए उत्तराखंड मार्गदर्शन बन गया है

27 मई 2022 को UCC के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया

2 फरवरी 2024 को करीब 2 साल बाद इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी

8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया

जिसके बाद राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेज दिया गया

अनुच्छेद 44 में संविधान के निर्माताओं ने इसका जिक्र किया है

जिसका पूरा श्रेय आज मुख्यमंत्री को जाता है- नियमावली समिति अध्यक्ष

दायरा – अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य, साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर लागू।

प्राधिकार – यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। जबकि नगर पंचायत – नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे।
इसी तरह नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार और कर निरीक्षक सब रजिस्ट्रार होंगे। छावनी क्षेत्र में संबंधित CEO रजिस्ट्रार और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या सीईओ द्वारा अधिकृत अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इन सबके उपर रजिस्ट्रार जनरल होंगे, जो सचिव स्तर के अधिकारी एवं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे।

रजिस्ट्रार जनरल के कर्तव्य
– यदि रजिस्ट्रार तय समय में कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो मामला ऑटो फारवर्ड से रजिस्ट्रार जनरल के पास जाएगा। इसी तरह रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकेगी, जो 60 दिन के भीतर अपील का निपटारा कर आदेश जारी करेंगे।

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