दिल्ली के मुख्य सचिव पर FIR, NGO की शिकायत पर कोर्ट ने दिया था आदेश, घोटाले में शामिल होने का आरोप
अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और उनके अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारी वाईवीवीजे राजशेखर के खिलाफ एक एनजीओ द्वारा संचालित स्कूल में लोगों को भेजने और घोटालों में अधिकारियों की संलिप्तता के सबूत छीनने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने 2 मार्च को अधिकारियों के खिलाफ एक गैर सरकारी संगठन प्लेज़ेंट वैली फाउंडेशन की शिकायत को स्वीकार किया था। कोर्ट ने राजस्व पुलिस को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने और आरोपों की जांच करने का आदेश दिया था।
प्लेज़ेंट वैली फाउंडेशन ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने 14 फरवरी को दादाकड़ा गांव में एनजीओ द्वारा संचालित एक स्कूल में चार लोगों को भेजा। इन लोगों ने एनजीओ के संयुक्त सचिव के कार्यालय कक्ष में तोड़फोड़ की और फाइलें, रिकॉर्ड, दस्तावेज और पेन ड्राइव ले गए जिनमें कथित तौर पर घोटाले से जुड़े सबूत थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें सतर्कता विभाग और अन्य जगहों पर घोटालों से जुड़ी दर्ज कराई गई शिकायत को वापस लेने की धमकी दी गई है। ऐसा न करने पर एनजीओ के अधिकारियों को फंसाने की भी धमकी दी है. एनजीओ का आरोप है कि उनसे भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों को तत्काल वापस लेने को कहा गया।