उत्तराखंड

बिना नक्शे निर्माण पर एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, तीन जगह सीलिंग से मचा हड़कंप

एमडीडीए की कार्रवाई गुमानीवाला, गंगा किनारे गली नंबर-1 और वीरपुर खुर्द क्षेत्र में की गई। प्राधिकरण के अनुसार इन स्थानों पर आवश्यक अनुमति और स्वीकृत मानचित्र के बिना निर्माण कार्य किया जा रहा था।
गुमानीवाला, ऋषिकेश में चीमा राम द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के व्यावसायिक उपयोग के लिए टिन शेड का निर्माण किया जा रहा था। मामले में उत्तराखंड नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए निर्माण को सील कर दिया गया।

दूसरी कार्रवाई गंगा किनारे गली नंबर-1 में की गई, जहां राम यादव द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य कराया जा रहा था। एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर अनाधिकृत निर्माण को सील कर दिया।
तीसरी कार्रवाई वीरपुर खुर्द की गली नंबर-4 में सीमा जेंटल कॉलेज के निकट की गई। यहां संदीप गोस्वामी समेत अन्य लोगों द्वारा प्राधिकरण की आवश्यक अनुमति के बिना निर्माण कराया जा रहा था। टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण स्थल को सील कर दिया।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र अथवा आवश्यक अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुनियोजित विकास के लिए भवन निर्माण नियमों का पालन अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण से शहर की नियोजन व्यवस्था प्रभावित होती है और भविष्य में यातायात, पार्किंग तथा अन्य नागरिक सुविधाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अधिकारियों को अवैध निर्माण के मामलों में प्रभावी और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण अवैध निर्माण के मामलों की लगातार निगरानी कर रहा है। बिना मानचित्र स्वीकृति अथवा अनुमति के निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही लोगों को निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराने और सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

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