नैनीताल में भू-कानून का उल्लंघन पड़ा भारी, 250 वर्ग मीटर जमीन राज्य सरकार के नाम, डीएम ललित मोहन रयाल ने दिए आदेश
नैनीताल : जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल की कोर्ट ने भू-कानून के उल्लंघन के मामले में हरियाणा निवासी दंपति की ग्राम सतबूंगा में स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं।
उक्त मामले में शिकायत मिलने पर नैनीताल के एसडीएम ने जांच की। जांच में पाया गया कि हरियाणा के बल्लभगढ़ निवासी पूनम त्रिखा के नाम नैनीताल के ग्राम खपराड़ में श्रेणी-1(ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि पहले से दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा ने ग्राम सतबूंगा में 250 वर्ग मीटर भूमि क्रय कर ली। डीएम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी दंपति ने उनके अलग-अलग रहने का दावा किया। वहीं, जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि दोनों का विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है और 500 वर्ग मीटर भूमि आज भी राजस्व अभिलेखों में पूनम त्रिखा के नाम दर्ज है। ऐसे में अतिरिक्त भूमि की खरीद भू-कानून के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन है।
अभिलेखों के अध्ययन व पक्षों की सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सतबूंगा स्थित उक्त 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही नैनीताल के एसडीएम को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि कराकर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने के निर्देश दिए गए हैं।

