Thursday, July 2, 2026
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उत्तराखंड

नैनीताल मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध, 1 अगस्त 2026 से लागू होगा नियम, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

नैनीताल : नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित एवं पर्यटक-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से मंडलायुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में हुई बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर 1 अगस्त 2026 से मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने सहित कई निर्णय लिये गये हैं।

आयुक्त सभागार में आयोजित बैठक में कुमाऊँ परिक्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी, परिवहन विभाग के अधिकारी, टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित हितधारकों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 अगस्त 2026 से मॉल रोड पर किसी भी वाहन द्वारा हॉर्न बजाना प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जुर्माना सहित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में नैनी झील के आसपास यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक के क्षेत्र को प्रभावी रूप से नो-पार्किंग जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया।

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