उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के रिक्त पदों के लिए मांगे आवेदन, शासन ने जारी की अधिसूचना
सचिव कार्मिक उत्तराखण्ड शासन शैलेश बगौली द्वारा इस संबंध में जारी विज्ञप्ति में निर्धारित अर्हता के अनुसार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य ऐसे सक्षम, ईमानदार एवं निष्पक्ष व्यक्ति होंगे, जिनमें उत्कृष्ट क्षमता, सत्यनिष्ठा एवं उच्च प्रतिष्ठा के साथ साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, प्रशासनिक अथवा न्याय क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। नियुक्ति के समय आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सात सदस्यों में से यथासंभव निकटतम आधे सदस्य ऐसे होंगे, जिन्होंने भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक पद धारण किया हो। साथ ही, अध्यक्ष सहित न्यूनतम तीन सदस्य ऐसे होंगे, जिनके पास केन्द्र अथवा राज्य सरकार में श्रेणी ‘क’ के अधिकारी के रूप में सेवा का अनुभव हो। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम 06 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी एवंआवेदन पत्र का प्रारूप उत्तराखण्ड शासन की वेबसाइट https://uk.gov.in पर उपलब्ध है।

