Friday, June 19, 2026
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उत्तराखंड

बिंदाल नदी के किनारे की बस्तियों को हटाने का आया ऑर्डर, किस डेट को चलेगा बुलडोजर?

देहरादून : हाईकोर्ट ने देहरादून में जल धाराओं,जल स्रोतों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर दायर तीन जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि चार सप्ताह बाद तय की है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दो चिह्नित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं, देहरादून जिला प्रशासन ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि बिंदाल नदी से 30 जून से पहले अतिक्रमण पूरी तरह से हटा लिया जाएगा।

बता दें कि पूर्व में अदालत ने सरकार को निर्देश दिए थे कि राज्य में नदियों,नालों और गधेरों में जहां भी अतिक्रमण हुआ है,उन्हें चिह्नित कर हटाया जाए। इसके साथ ही उन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि उचित निगरानी की जा सके। यह व्यवस्था ठीक उसी प्रकार होनी चाहिए,जैसे किसी सड़क पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में की जाती है।

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